फ़िरोज़ाबाद। आंखों में लाल मिर्च डालकर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 8 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना नगला खंगर क्षेत्र के अंतर्गत 9 जनवरी 2023 को नंदू गिहार उर्फ आनंद पुत्र मोती गिहार, निवासी खेमगंज, थाना सिरसागंज ने इंदरगढ़ से खटुआमई रोड पर एक राहगीर की आंखों में लाल मिर्च डालकर उससे 65 हजार रुपये लूट लिए थे। घटना के बाद पीड़ित के भतीजे द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कोर्ट संख्या-2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने पैरवी की।सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने न्यायालय में जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा देने की प्रार्थना की। न्यायालय ने जुर्म इकबाल के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।
