एक वर्ष में आरोपियों को मिला न्याय
समय भास्कर। फिरोजाबाद अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह ने एक वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से गैंग रेप के दो आरोपी पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर दोषमुक्त किये गये।
बचाव के पक्ष के अधिवक्ता अनुराग मिश्रा ने बताया कि मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र का है। वादी का आरोप था कि उसकी नाबालिग पुत्री 18 मार्च 2024 को दोपहर पड़ोस में भाभी के घर की कहकर गयी हुई थी जो घर वापस नहीं आयी तब चिंता हुई और उसे तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। शाम 7 बजे उसे पता चला कि उसकी पुत्री पीड़िता को विशाल बहला फुसला कर ले गया है।
पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत नाबालिग को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशाल एवं मुन्नेश के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या तृतीय राजीव सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने आरोपियों पर आरोप लगाया जिन्होनें आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में आठ गवाहों की गवाही दर्ज की गयी। न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद विशाल एवं मुन्नेश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया। अभियुक्तों की पैरवी अनुराग मिश्रा एडवोकेट और आरती यादव एडवोकेट ने की।
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