एका (फिरोजाबाद)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद ने जन सूचना अधिकार के तहत 10 रुपये के पोस्टल आर्डर की धनराशि को सरकारी कोष में जमा नहीं कराने और राशि को निजी प्रयोग कर इसके गबन की जांच के आदेश दिए हैं। धनराशि के गबन का आरोप एक्सईएन विद्युत पर है। एका क्षेत्र के ग्राम फरीदा निवासी विपिन कुमार ने 30 जून को विद्युत विभाग के जनसूचना अधिकारी एक्सईएन रुद्रेश पांडेय से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। सही सूचना प्राप्त न होने पर विपिन ने अपीलीय अधिकारी से भ्रामक सूचना देने की शिकायत की थी। जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 रुपये के गबन की जांच के निर्देश दिये हैं।
10 रुपये के गबन में एक्सईएन जसराना के खिलाफ जांच के आदेश
Previous Articleस्थापना दिवस पर आयोजित की कचरा प्रबंधन विचार गोष्ठी
Next Article गैंगस्टर की एक करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त