नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया गया। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है।
भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा गया है। ऐप्लिकेंट ऑनलाइन तरीके से ही देश में आने का समय बताते अप्लाई कर सकेंगे।

सीएए के नियम जारी हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।

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