फिरोजाबाद। न्यायालय ने पॉक्सो के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय बालिका 23 मई 2017 को घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान मुइन पुत्र जहींन वहां पहुंच गया। उसने बालिका के भाई को पैसे देकर चाय लाने को भेज दिया।वह बालिका को अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने बालिका के साथ अश्लील हरकते की। बालिका काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग चिंतित हो गए।
परिवारी जन बालिका को ढूंढते हुए मुईन के घर पहुंचे। मुइन बालिका के साथ गलत कर रहा था। बालिका के पिता को देख वह धमकी देता हुआ भाग गया। बालिका के पिता ने थाने पहुंचकर घटना के रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला।अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान 7 गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मुईन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 11000 अर्थदंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।