फिरोजाबाद। न्यायालय ने एससी एसटी एक्ट के दोषी दो लोगों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना शिकोहाबाद के नगला प्रभु निवासी  सनी पुत्र विद्याराम 26 अक्टूबर 2016 को खेत पर गया था। वहां से घूमता हुआ वह नहर पर पहुंच गया।वहां योगेश यादव बाद तीन अन्य लड़कों ने उसके साथ मारपीट कर दी। विरोध करने पर उसे दरांती मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।उसने चीख पुकार की तो काफी लोग आ गए। लोगों को आता देख हमलावर भाग गए।
सनी के भाई ने थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुरुष ने योगेश यादव व वीरेंद्र सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट इफ़राक अहमद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।गवाहों की गवाही तथा साक्ष के आधार पर न्यायालय ने योगेश व वीरेंद्र सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर चार चार हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ  दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भगतनी होगी।
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