फिरोजाबाद। न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के दोषी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना खैरगढ़ के क्षेत्र सियावरी निवासी 16 वर्षीय किशोरी अपने मां के यहां रहती है।वह 1 जनवरी 2018 को फिरोजाबाद कोचिंग पढ़ने जा रही थी। नगला पान सहाय के समीप पहले से खड़े सूरज यादव व उसके साथी ने बदनीयती से उसे पकड़ लिया। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। वह चीखी चिल्लाई तो वहां काफी लोग एकत्रित हो गए। युवक जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। किशोरी ने घर आकर मामा को सारी बात बताई।
मामा ने थाने पहुंच कर सूरज यादव पुत्र हरिशंकर निवासी नगला पान सहाय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पोक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सूरज यादव को दोषी माना।न्यायालय ने सूरज को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर ₹5000 अर्थदंड लगाया। अर्थ दंड ना देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी