लखनऊ। खाने-पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से बेचने वालों पर योगी सरकार नकेल कसने जा रही है। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार अधिकारियों संग बैठक करेंगे। इसमें अध्यादेश लाने को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार फूड कंटेमिनेशन रोकथाम के लिए अध्यादेश लाकर उपभोक्ताओं को जागरूक करने की भी कोशिश करेगी।

दरअसल कई फेमस होटल और ढाबे से भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। अब खाने के सामानों में थूकने, मिलावट या फर्जी नेमप्लेट से होटल व ढाबे को संचालित करने वालों पर रोक लगाने के लिए नया अध्यादेश लाया जा रहा है। जिसके बाद उपभोक्ताओं को यह जानने का पूरा अधिकार होगा कि आप किसके यहां खाना खा रहे हैं और आपको कैसा खाना परोसा जा रहा है।

इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को इस अध्यादेश को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कहा जा रहा है कि योगी सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ लाने जा रही है। इन दोनों अध्यादेशों को जल्द लाया जाएगा। इन अध्यादेशों के जरिए थूककर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं।

इसके लिए हर शख्स को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा। यह दोनों अध्यादेश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं यानी खाना कहां बन रहा है और कौन बना रहा है या फिर खाना कैसा है। अपने खानपान के बारे में सारी जानकारी जानने का अधिकार किसी भी ग्राहक को होगा। माना जा रहा है इन अध्यादेशों में थूक लगाकर खाना खिलाने जैसे घिनौने काम करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है। ये दोनों ऑर्डिनेंस एकदूसरे से जुडे हैं। ग्राहक को अब खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है या इसकी इसकी क्वालिटी से लेकर सारी जानकारी दी जाएगी। एजेंसी

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