समय भास्कर,फिरोजाबाद। न्यायालय ने अगवा कर रेप के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड लगाया।अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना मक्खनपुर क्षेत्र निवासी एक 16 वर्षीय किशोरी चूड़ी का काम करती थी। उसके साथ एनुल हक पुत्र गुलशेर व अफजाल पुत्र नईम रूपसपुर भी काम करते थे। दोनो किशोरी को 20 दिसंबर 2004 को बहला फुसला कर पहले शिकोहाबाद बस स्टैंड लेकर आए। वहा से उसे रेलवे स्टेशन ले गए। रास्ते में झाड़ियों में ले जाकर ऐनुल हक ने बलात्कार किया।बाद में उसे फिरोजाबाद ले गए। वह एक कमरा लेकर उसे रखा। एनुलहक उसके साथ तीन दिन तक रेप करता रहा। उसके बाद दोनो उसे शिकोहाबाद लेकर आए। उसी समय किशोरी का पिता पुलिस लेकर वहां पहुंच गया।
पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर लिया।घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत में चला।अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर भी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाह ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने ऐनुल हक को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उसे पर 35000 रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अफजल को दोषमुक्त कर दिया।