समय भास्कर,फिरोजाबाद। न्यायालय ने पॉक्सो के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह ने पॉक्सो के दोषी शेर सिंह पुत्र सोनेलाल को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वह न्यू अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। उस पर 17000 रुपए अर्थदंड लगाया।
अर्थ दंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया 20 जनवरी 2017 को एक एक अवयस्क किशोरी को भगा कर ले गया था। वह सब्जी लेने गई थी। किशोरी के पिता ने शेर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।