समय भास्कर,फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 25 – 25 हजार रुपया अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 6 अप्रैल 2011 को प्रमोद पुत्र डालचंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में प्रमोद के भाई भूरे पुत्र डालचंद ने थाने में मुन्नालाल पुत्र बदन सिंह निवासी अरमरा जट तथा भूरा यादव पुत्र शोभाराम निवासी जेवड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की अदालत में चला। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 25-25 हजार रुपया अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों को सजा दिलवाने में डीजीसी राजीव उपाध्याय तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार की अहम भूमिका रही।