समय भास्कर,शिकोहाबाद। बजरंग सेवा समिति अध्यक्ष प्रदीप कुमार जादौन की तहरीर पर पुलिस ने कोषाध्यक्ष अवनीश गुप्ता और उनके साथी योगेश गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रभारी निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा ने बताया कि श्री बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जादौन ने थाने में तहरीर दी है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पथवारी रोड पर शिवजी व बजरंगबली का 200 वर्ष पुराना मंदिर है। यह संपत्ति मूलरूप से भगवानदास व श्रीनारायण निवासी बड़ा बाजार कलां के नाम दर्ज है। जिसकी देखरेख शंकर सिंह हापुड़िया की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाती थी। लेकिन कमेटी में विवाद होने पर एडीजे चतुर्थ के यहां वाद दायर किया गया। जिसके आदेश पर 22 नवंबर 2008 द्वारा नवीन ट्रस्ट गठित किये जाने के निर्देश दिये गये। 16 फरवरी 2013 को श्री श्री 1008 बजरंग सेवा समिति का गठन हुआ। जिसका अध्यक्ष प्रदीप कुमार जादौन, कोषाध्यक्ष अवनीश गुप्ता समेत 16 सदस्यों की कमेटी गठित की गई। इसमें स्पष्ट किया गया था कि संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम खाता खोल कर जमा कराया जाए। जिसका संचालन अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों मिलकर करेंगे। आरोप है कि अपने निजी लाभ के चलते कोषाध्यक्ष अवनीश गुप्ता ने जानबूझ कर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से छल करके एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाया गया।
नगर के लोगों से मंदिर के निर्माण को लेकर चंदा एकत्रित कर निजी उपयोग में लाया जा रहा है। धर्म के नाम पर शहर के लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थगन आदेश के बावजूद योगेश गुप्ता और अवनीश गुप्ता वर्तमान में प्रभावी हैं। उक्त लोग मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल कर रहे हैं। आमंत्रण पत्र में वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के नाम अंकित हैं। इतना ही नहीं 28 अगस्त को प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु थाने पर उपस्थित हुआ तो इनके द्वारा चोरी छिपे लोकसेवक की अनुमति लिए बिना षड्यंत्र के तहत योगेश गुप्ता से ऑडियो बनवाई और उसे शहर के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया। पुलिस ने प्रदीप कुमार जादौन की तहरीर पर योगेश गुप्ता और अवनीश गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।