फ़िरोज़ाबाद। न्यायालय ने गैंगस्टर के पांच दोषियों को पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर पुलिस ने 22 अप्रैल 2015 को सचिन पुत्र संत कुमार दीपक पुत्र रोशन लाल संत कुमार पुत्र रामसनेही संजू पुत्र रोशन लाल तथा राजकुमार पुत्र कप्तान सिंह निवासी मथुरा नगर के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का कहना था यह लोग संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने को हत्या जैसा जगन अपराध कारित किया था। जिससे जनता में भय व्याप्त हो गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजीव सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल ने बताया मुकदमे के दौरान दो लोगों ने गवाही दी।गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सभी को दोषी माना। न्यायालय ने उनको 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर 6-6 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड ना देने पर उन्हें तीन तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।