फिरोजाबाद। न्यायालय ने पॉक्सो के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।थाना सिरसागंज क्षेत्र निवासी एक किशोरी 6 अगस्त 2013 को स्कूल से घर जा रही थी। इस दौरान उसकी सहेली शबनम ने उससे कहा वह बाजार किताब लेने जा रही है उसके साथ चल।किशोरी उसके साथ बाजार जा रही थी तभी शबनम के ताऊ के दो लड़के। आफताब तथा अशफाक अपने दो साथियों के साथ मिल गए।
आफताब ने किशोरी के मुंह पर रूमाल रख दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। वह होश में आई तो जयपुर में थी। शबनम और उसका भाई अशफाक वापस आ गए। आफताब ने शबनम के साथ कई बार रेप किया।जयपुर पुलिस ने दोनों को सड़क पर घूमते हुए पकड़ लिया। वहां आफताब के कहने पर लड़की ने उसके अनुसार बयान दिए।
पुलिस ने किशोरी को चिल्ड्रन होम भेज दिया। आफताब को परिजनों के हवाले कर दिया।बाद में किशोरी के पिता भी उसे घर ले आए। कुछ दिन के बाद किशोरी के पिता की मौत हो गई। उसने थाने में मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया। उसका मुकदमा नहीं लिखा गया।उसने न्यायालय की शरण ली। न्याय यादव के आदेश पर 11 नवंबर 2013 को आफताब अशफाक व शबनम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।अशफाक व शबनम की गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आफताब पुत्र मुंशी खान निवासी अब्दुल नगर सिरसागंज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर भी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने उसे शेष प्राकृत जीवन काल के लिए (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई। उसे पर 31000 रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि 31000 रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।