फिरोजाबाद। न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के दोषी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड भी लगाया।अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना दक्षिण के क्षेत्र भोजपूरा निवासी नितिन कुमार 6 जुलाई 2014 को अपनी मां संतोषी देवी तथा 16 वर्षीय भतीजी के साथ घर पर सो रहे थे।इस दौरान पड़ोसी मदन मोहन पुत्र टीकम राम घर मैं घुस आया। उसने नितिन की भतीजी के साथ छेड़छाड़ की तथा उसका हाथ पकड़ लिया।
किशोरी चिल्लाई तो नितिन तथा उसकी मां जग गई। उन्होंने मदन को पकड़ लिया। चीख पुकार सुन वहां मोहल्ले के भी लोग एकत्रित हो गए। मदन को पुलिस के सपोर्ट किया गया। घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना कर मदन मोहन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम विजय कुमार आजाद की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।गांव की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मदन मोहन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उसे पर ₹ 9000 अर्थ दंड लगाया।आर्थिक दंड न देने पर मदन मोहन को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।