संवाददाता/ समय भास्कर

नवघर पुलिस, मीरा भायंदर ने धारा 420, 406 और 34 के तहद भयंदर पूर्व स्थित श्री बालाजी मोटर्स के पीयूष वाघेला और मोनिष वाघेला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला गाड़ी दिलाने के बदले बिना जानकारी मुहैया कराए गाड़ी पर लोन लेने का है।

पीड़ित द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर यह जानकारी एफ आई आर रिपोर्ट से प्राप्त हुई की पीड़ित ने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर डाउनपेमेंट दी और बकाया रकम गाड़ी फाइनेंस कंपनी के द्वारा डीलर को मिलने थे। डीलर ने हालाकि प्राप्त डॉक्यूमेंट के आधार पर अपने ही फायदे के लिए लोन ले लिया और गलत इंश्योरेंस पेपर दिखाकर पीड़ित को अपने झांसे में लिया कि गाड़ी जल्दी ही आ जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

पीड़ित के अनुसार काफी मुश्किलों के बाद एफ आई आर दर्ज हुई लेकिन अभी तक डीलर की तरफ से ठगे हुए पैसे वापस नहीं मिलें। दस्तावेजों की जानकारी नहीं होने के अभाव से इस तरह के मामले अक्सर पढ़ने और सुनने में आते है। अगर आपके साथ भी इस तरह को ठगी हुई है तो पुलिस में अपना केस अवश्य दर्ज करवाएं। उपरोक्त खबर नवघर पुलिस के द्वारा दर्ज एफ आई आर के आधार पर लिखी गई है।

 

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