फिरोजाबाद। न्यायालय ने घर में घुसकर 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के दोषी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।सिरसा खास निवासी युवक 3 दिसंबर 2015 को घर के बाहर काम कर रहा था। इस दौरान बॉबी जाटव पुत्र गेंदालाल उसके घर में घुस गया। उस समय उसकी 12 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। बोबी उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने लगा। बालिका चिल्लाई तो उसकी आवाज सुन उसका पिता घर पर आया।पिता ने रोका तो युवक ने उसकी उंगली काट दी। धमकी देता हुआ भाग गया।पिता ने थाने पहुंच कर बॉबी जाटव पुत्र गेंदालाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर भी कर रहे विशेष लोक अभियोजक आजमोद सिंह चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाह ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बॉबी जाटव को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उसे पर 10000 अर्थदंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि बालिका को देने के आदेश दिए हैं।