फिरोजाबाद। न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी 28 अगस्त 2019 को बीएससी का फॉर्म भरने कॉलेज जा रही थी। कोटला चुंगी चौराहा से उसे सोनू यादव निवासी द्वारकापुरी बहला फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के पिता ने सोनू यादव के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। विवेचना के बाद सोनू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 विशेष न्यायाधीश पोक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय के सामने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सोनू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर ₹14000 रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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