समय भास्कर | नई दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली में नागरिक अधिकारों, राजनीतिक बहसों और धरने-प्रदर्शनों के दशकों पुराने केंद्र रहे जंतर-मंतर को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा जारी नए स्टैंडिंग ऑर्डर (Standing Order No. L&O/48/2026) के तहत जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध-प्रदर्शन स्थल की सूची से तत्काल प्रभाव से डी-नोटिफाई कर दिया गया है।
इस प्रशासनिक बदलाव के साथ ही लुटियंस दिल्ली के इस संवेदनशील क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार के धरने, घेराव या सार्वजनिक सभा की कानूनी अनुमति नहीं होगी। इसके स्थान पर राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों के लिए तीन वैकल्पिक मैदान निर्धारित किए गए हैं।
गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर लिया गया फैसला
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति का मुख्य कार्य नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित रखते हुए मौजूदा स्थल (जंतर-मंतर) के व्यावहारिक विकल्पों की समीक्षा करना था।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि संसद भवन, केंद्रीय मंत्रालयों और वीवीआईपी आवासीय क्षेत्रों से बेहद करीब होने के कारण जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों से सुरक्षा का भारी संकट पैदा होता है। साथ ही, इसके चलते कनॉट प्लेस और लुटियंस दिल्ली के आसपास रोजमर्रा के ट्रैफिक में भारी जाम लगता है, जिससे आम जनता और आपातकालीन सेवाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जंतर-मंतर का आधिकारिक दर्जा समाप्त करने की अनुशंसा की गई।

ये होंगे दिल्ली में प्रदर्शन के 3 नए आधिकारिक स्थल
प्रशासन ने सार्वजनिक रैलियों, शांतिपूर्ण सभाओं और धरना-प्रदर्शनों के संचालन के लिए दिल्ली के तीन अलग-अलग हिस्सों में नए मैदान तय किए हैं:
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रामलीला मैदान (मध्य दिल्ली): ऐतिहासिक आंदोलनों और बड़े सार्वजनिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र, जहां बुनियादी ढांचा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम मौजूद हैं।
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बुराड़ी ग्राउंड (उत्तर दिल्ली): विशाल खुला मैदान, जिसे बड़े जनसमूह, किसान मोर्चों और लंबी बैठकों वाले प्रदर्शनकारियों के सुरक्षित जमावड़े के लिए चुना गया है।
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सीबीडी ग्राउंड (पूर्वी दिल्ली): कड़कड़डूमा और शाहदरा क्षेत्र में स्थित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) मैदान, जिसे यमुना पार के प्रमुख प्रदर्शन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।
जल्द जारी होगी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
दिल्ली पुलिस के नए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय 28 अप्रैल 2022 के पुराने स्टैंडिंग ऑर्डर (संख्या L&O/48/22) में आंशिक संशोधन के रूप में लागू हुआ है।
नए तय किए गए तीनों मैदानों पर विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति प्रक्रिया, आयोजकों के दायित्व, समय-सीमा, लाउडस्पीकर के उपयोग और सुरक्षा मानकों से जुड़ी विस्तृत व संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दिल्ली पुलिस द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी। जब तक नई एसओपी प्रभावी नहीं होती, तब तक इन तीनों स्थलों पर किसी भी आयोजन के लिए स्थानीय पुलिस और संबंधित डीसीपी (DCP) कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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